IRIS का वह बॉक्स जो शून्य नहीं होने देता: पेंशनरों और शहीद परिवारों के बचत खातों पर टैक्स का सवाल
**कोर जवाब (≤60 शब्द):** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने FBR से IRIS इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम की सॉफ्टवेयर ग़लती सुधारने की मांग की है। यह ग़लती बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट धारकों को प्रभावित करती है, जिनमें कम से कम एक श्रेणी टैक्स से छूट प्राप्त है। **मुख्य तथ्य:** - शिकायत IRIS पोर्टल के रिटर्न फॉर्म में ग़लत प्री-फिल्ड वैल्यू को लेकर है, जो कटौती की ग़लत शृंखला शुरू कर देती है। - प्रभावित श्रेणियाँ तीन हैं: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। - शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की आमदनी को टैक्स से छूट हासिल है, यानी ग़लती कानून का उलटा असर डालती है। - कमेटी का गणित अंदर से सुसंगत है, पर FBR ने इसे सत्यापित या सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। - पत्र से वकील वहीद शहज़ाद बट का नाम जुड़ा है; ढाँचा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पर आधारित है। **स्रोत:** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी का FBR को पत्र। प्रकाशन तिथि: स्रोत सारांश में उपलब्ध नहीं। सत्यापन स्थिति: राजस्व विभाग द्वारा असत्यापित; स्रोत विश्वसनीयता मध्यम-निम्न। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या IRIS में ग़लती से टैक्स लगना कानूनी है? उत्तर: नहीं, शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट सहित छूट प्राप्त श्रेणियों पर टैक्स लगाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के भीतर ग़लत है, पर सुधार सॉफ्टवेयर और सर्कुलर दोनों के ज़रिये लागू होना चाहिए। प्रश्न: सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? उत्तर: उन पेंशनधारियों और शहीद परिवारों पर जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत से बाहर हैं, फिर भी सिस्टम उन्हें नॉन-फाइलर मानकर ऊँची कटौती लगा देता है। प्रश्न: आगे क्या देखा जाना चाहिए? उत्तर: यह कि FBR सुधार को सर्कुलर से लागू करता है या नहीं, और पहले जारी हो चुके नोटिस तथा कटौतियाँ वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है या नहीं।
लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पत्र भेजा है, और उसमें मांग एक ही है — IRIS के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर ग़लती है, उसे ठीक किया जाए। पत्र से जुड़े नामों में वकील वहीद शहज़ाद बट शामिल हैं। जिन लोगों के खाते इस ग़लती की चपेट में आते हैं, वे आम करदाता नहीं हैं: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखने वाले लोग। यानी रिटायर हो चुके लोग, और वे परिवार जिनमें कोई शहीद हुआ है। एक फॉर्म में भरी ग़लत वैल्यू इन तीन श्रेणियों के लोगों को उस मुक़दमे में खड़ा कर देती है जहाँ उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि उन पर टैक्स बनता ही नहीं।

तीन दशक से मैं स्कोरबुक से ज़्यादा फॉर्म पढ़ता आया हूँ — एथलीट के मेडिकल फॉर्म से लेकर क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन पेपर तक। यही आदत कहती है कि असली खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होती है जिसे कोई नहीं पढ़ता। IRIS यानी इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इनफॉर्मेशन सिस्टम, FBR का ऑनलाइन रिटर्न पोर्टल है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 के तहत हर साल लाखों रिटर्न इसी के ज़रिये फाइल होते हैं। सिस्टम का तर्क सीधा है: बैंक और नेशनल सेविंग्स से आने वाला मुनाफ़ा पहले से भरा हुआ मिलता है, करदाता उसे कन्फर्म करता है, और रिटर्न आगे बढ़ता है। जब वह प्री-फिल्ड वैल्यू ग़लत हो, तो करदाता के पास दो ही रास्ते बचते हैं — ya तो वह उसे स्वीकार कर ले, या फिर उसे सुधारने के लिए ऐसी जगह लड़े जहाँ उसकी बात सुनी ही न जाए।
इन तीनों Instruments की बनावट समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनका टैक्स-स्टेटस एक जैसा नहीं है। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट बुज़ुर्गों और पेंशनधारियों के बीच सबसे लोकप्रिय बचत साधन है — इसे कोई जोखिम लेने वाला निवेशक नहीं खरीदता, इसे वह इंसान खरीदता है जिसके पास एक ही आमदनी का सहारा है। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट उसी तबके के लिए बना है। और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का मामला सबसे अलग है — यह उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया है। इन तीनों में से कम से कम एक श्रेणी — शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट — की आमदनी को टैक्स से छूट हासिल है। जिस वित्तीय साधन का पूरा मक़सद ही यह है कि राज्य उस पर हाथ न डाले, उस पर सॉफ्टवेयर की एक ग़लती से टैक्स लग जाना, नीति की ग़लती नहीं बल्कि नीति का उलटा हो जाना है।
कमेटी ने अपने पत्र में जो गणित खड़ा किया है, वह विस्तृत है और अंदर से सुसंगत भी। इसका आधार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 का वह ढाँचा है जिसमें मुनाफ़े पर स्रोत पर ही कटौती हो जाती है, और कटौती की दर इस बात से बदलती है कि करदाता फाइलर है या नॉन-फाइलर। यहीं असली दिक़्क़त बैठती है: जिस इंसान की आमदनी ही इतनी है कि वह रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत से बाहर है, वही इंसान सिस्टम में नॉन-फाइलर की श्रेणी में बैठा हुआ मिलता है। उसकी आमदनी कम होने से उसका बोझ कम नहीं होता, बल्कि कटौती की ऊँची दर उसी पर लग जाती है। कमेटी का तर्क यही है कि फॉर्म का एक ग़लत फ़ील्ड इस पूरी शृंखला को ट्रिगर कर देता है — पहले कटौती, फिर रिटर्न में दर्ज राशि, फिर असेसमेंट, और अंत में वह नोटिस जिसका जवाब देने के लिए एक बुज़ुर्ग को वकील तक जाना पड़ता है।
पत्र में यह भी रेखांकित है कि ग़लती का बोझ उस व्यक्ति पर डाला जा रहा है जिसके पास न तो सिस्टम को ठीक करने का अधिकार है, न उसे समझने का वक़्त। एक साठ-सत्तर साल का पेंशनर IRIS पर लॉगिन करता है, उसे पहले से भरी हुई रकम दिखती है, और उसके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं होता जो कहे — यह आंकड़ा ग़लत है, इसे शून्य करो। यह तकनीकी खामी नहीं, जवाबदेही की खामी है। जब सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ही ग़लत हो, तो सुधार की ज़िम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती जो उस डिफ़ॉल्ट को बदल ही नहीं सकता।
अब वह हिस्सा, जहाँ सबसे आसान पढ़त ग़लत साबित होती है। सुविधाजनक कहानी यह है कि यह एक बग है, पैच आएगा, ठीक हो जाएगा। मैं इसे बग नहीं, डिज़ाइन की समस्या मानता हूँ। रिटर्न फॉर्म इस धारणा पर बना है कि हर बचत साधन कर योग्य है, और छूट को बाद में अपवाद की तरह जोड़ा गया है। जिस सिस्टम में छूट अपवाद हो और कर नियम हो, वहाँ डिफ़ॉल्ट हमेशा कर की तरफ़ झुकेगा — क्योंकि कर वसूलना राज्य का काम है और छूट देना उसकी उदारता। इसी वजह से मुझे यह भी कहना है कि टैक्स अथॉरिटी का सॉफ्टवेयर एक तरह से नीति ही होता है, दूसरे ज़रिये से। एक चेकबॉक्स, एक प्री-फिल्ड वैल्यू, एक ड्रॉपडाउन — ये तय करते हैं कि किस पर टैक्स लगेगा, कभी-कभी कानून से भी ज़्यादा असरदार तरीक़े से।
दूसरी तरफ़ यह भी दर्ज करना ज़रूरी है कि यह पत्र किसी जाँच की रिपोर्ट नहीं है। यह एक एडवोकेसी कमेटी का दस्तावेज़ है, और FBR की तरफ़ से इस पर कोई सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया है। कमेटी का गणित अंदर से सुसंगत दिखता है, लेकिन उसे राजस्व विभाग ने सत्यापित नहीं किया है — और जब तक वह सत्यापन नहीं होता, हमें इसे एक मज़बूत दावा मानना चाहिए, पक्का तथ्य नहीं। मेरे अनुभव में ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा नुक़सान उस देरी से होता है जो सुधार और सत्यापन के बीच पैदा होती है; तब तक नोटिस जारी हो चुके होते हैं, और उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया किसी पैच से कहीं लंबी होती है।

आगे क्या देखना चाहिए, यह साफ़ है। पहला — FBR सुधार को सर्कुलर के ज़रिये लागू करता है या सिर्फ़ सॉफ्टवेयर अपडेट के भरोसे छोड़ता है; सर्कुलर का मतलब होगा कि पुराने मामलों पर भी नज़र डाली जाएगी। दूसरा — जो कटौतियाँ पहले ही हो चुकी हैं और जो नोटिस जारी हो चुके हैं, उनका क्या होता है; अगर सुधार सिर्फ़ आगे के रिटर्न पर लागू हो, तो यह ग़लती सालों तक पीछा करती रहेगी। तीसरा और सबसे ज़रूरी — क्या शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट को सिस्टम में अलग श्रेणी के रूप में दर्ज किया जाता है, या उसे भी बाक़ी बचत योजनाओं की तरह उसी एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। जिस दिन वह बॉक्स अलग होगा, उस दिन पता चलेगा कि यह सुधार नीयत का था या सिर्फ़ फॉर्म का।
